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अगले माह से सेंसर प्रमाणन के लिए फिल्मों में एक्सेसिबिलिटी फीचर शामिल होना अनिवार्य इंपा ने अपने सदस्यों को भेजा पत्र

अगले माह से सेंसर प्रमाणन के लिए फिल्मों में एक्सेसिबिलिटी फीचर शामिल होना अनिवार्य
इंपा ने अपने सदस्यों को भेजा पत्र
मुंबई। अगले माह सितंबर  से सेंसर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय निमार्ताओं के लिए एक्सेसिबिलिटी (श्रवण  और दृष्टि बाधितों की सुलभता मानक ) फीचर वाली फिल्में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएपसी) के निदेर्शानुसार, इंडियन  मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (इंपा) के प्रेसिडेंट अभय सिंहा ने  अपने सदस्यों को सूचित किया है कि सभी फिल्मों में श्रवण और दृश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक्सेसिबिलिटी मानक शामिल होने चाहिए। इन सुविधाओं में उपशीर्षक, आॅडियो फाइलें और आॅडियो विवरण शामिल हैं, और इन्हें निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए, जिसका सभी सदस्यों को अपने हित में अनुपालन करना चाहिए। अपने सदस्यों को लिखे पत्र में,इंपा ने कहा थिएटर रिलीज के लिए फिल्मों के प्रमाणन के लिए आवेदकों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार अपनी फिल्मों के लिए एक्सेस सेवाओं की व्यवस्था करनी होगी।  सभी फीचर फिल्में जिन्हें एक से अधिक भाषाओं में प्रमाणित किया जाना है, उन्हें श्रवण दिव्यांग  और दृष्टि दिव्यांग  व्यक्तियों के लिए कम से कम एक एक्सेसिबिलिटी फीचर प्रदान करना आवश्यक होगा, यानी  क्लोज  कैप्शनिंग  (सीसी) या ओपन कैप्शनिंग (ओसी), और आॅडियो विवरण (एडी)।  15 सितंबर, 2024 से प्रभावी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा के भारतीय पैनोरमा अनुभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्य फिल्म समारोहों में विचार के लिए प्रस्तुत फीचर फिल्मों में 1 जनवरी, 2025 से क्लोज  कैप्शनिंग  और आॅडियो विवरण शामिल होना चाहिए। सीबीएफसी के माध्यम से प्रमाणित होने वाली अन्य सभी फीचर फिल्मों, जिनमें थिएट्रिकल रिलीज (डिजिटल फीचर फिल्में) के लिए टीजर और ट्रेलर शामिल हैं, को मार्च 2026 से सीसी/ओसी और एडी के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स प्रदान करना आवश्यक होगा।

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